Adv Ranjeet Jha
Tax Advocate & Consultant
18/09/2023
05/08/2023
Be alert
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी.
आयकर की #धारा-234एफ के अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे.
अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जुर्माना के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है.
Adv Ranjeet Jha
(GST & INCOME TAX)
11/05/2023
पर बड़ी ख़बर-
10 करोड़ की बजाय अब 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए अनिवार्य होगी ई इनवॉइसिंग।
1 अगस्त से होगा आदेश लागू।
Adv Ranjeet Jha
(GST & INCOME TAX)
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