Adv Atul Daware
Fighting for Justice
21/03/2025
एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए कोई कानूनी समय सीमा नहीं है. हालांकि, नए कानून के मुताबिक, किसी भी आपराधिक मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.
एफ़आईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया:
अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो पुलिस तुरंत एफ़आईआर दर्ज कर सकती है.
अगर कोई गैर-संज्ञेय अपराध होता है, तो पुलिस एफ़आईआर दर्ज नहीं कर सकती.
अगर कोई घरेलू हिंसा या दहेज़ जैसे अपराध होता है, तो पुलिस कुछ जांच करके 2-3 दिनों के अंदर एफ़आईआर दर्ज कर सकती है.
अगर तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है, तो शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर मामला दर्ज कर सकता है.
एफ़आईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ़्त में दी जाती है.
नए कानून के मुताबिक, कोर्ट में आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होता है. सुनवाई के 30 दिनों के अंदर कोर्ट को फ़ैसला देना होता है.
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