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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की अचल संपत्तियों, जिनमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, का उपयोग किसी भी नाम से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। चाहे वह प्रदर्शनी, व्यापार मेला या अन्य प्रकार के मेले हों, या किसी भी प्रकार की वस्तुओं और माल की बिक्री के लिए हो। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए स्पष्ट परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें जिला व पुलिस प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य को लिए कहा गया है।
प्रदर्शन ऐसा करो कि सरकार देश छोड़ कर भाग जाए
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