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*इनकम टैक्स चेतावनी*-
वित्तीय वर्ष 2018-19
निर्धारण वर्ष 2019-20
(यानि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)
की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख *31 जुलाई 2020* ही है,
इसके बाद इस वर्ष के रिटर्न कभी भी नही भरे जायेंगे।
अगर आपने अपना रिटर्न नही भरा और आपको भविष्य मे
किसी भी तरह का लोन लेना है,
(जैसे होम लोन,बिज़नस लोन,पर्सनल लोन,कार लोन)
Tds रिफंड लेना है,
अगर आपके fixed Deposit के ब्याज पर टैक्स कटता है,
कोई प्रॉपर्टी लेनी या बेचनी है,
बड़ी Insurance पालिसी लेनी है ,
क्रेडिट कार्ड लेना है,
या आपने बैंक में रूपये जमा कराये है
तो आपको बड़ी परेशानी होगी।
साथ ही साथ अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी थी और आपने नही भरा तो सेक्शन 271F के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है।
इसी कारण आप अपना *INCOME TAX RETURN* समय से भरवा कर इनकम टैक्स के नोटिस और अन्य क़ानूनी कार्यवाहियो से बचे।
Contact us on : 9893571244
13/05/2020
13/03/2020
आईटी रिटर्न से आधार-PAN लिंक तक, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा 10,000 तक का जुर्माना
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अपने वित्तीय मामलों को निपटा लें।
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अपने वित्तीय मामलों को निपटा लें। आइए जानते हैं, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले किन कामों को निपटाना आपके लिए है जरूरी…
जुर्माने से है बचना तो 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अ....
12/03/2020
सेल फोन, जूता-चप्पल, कपड़ों पर जीएसटी दर हो सकती है युक्तिसंगत, परिषद की बैठक 14 को
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है। साथ ही नए रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था तथा ई-इनववॉयस के क्रियान्वयन को टाले जाने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जीएसटी नेटवक पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में इन्फोसिस से इसके समाधान की योजना की मांग की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को 2015 में जीएसटीएन नेटवर्क के तकनीकी प्रबंधन का ठेका दिया गया था।
सेल फोन, जूता-चप्पल, कपड़ों पर जीएसटी दर हो सकती है युक्तिसंगत, परिषद की बैठक 14 को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों प.....
11/03/2020
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28/01/2020
अब 200 रुपये से अधिक के लेन-देन पर देना होगा बिल, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी यह कार्रवाई
प्रधान सचिव आबकारी व कराधान तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुंडू ने उत्तर क्षेत्र के अधिकारियों से बैठक कर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो 200 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए बिक्री बिल जारी नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जीएसटी अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अब 200 रुपये से अधिक के लेन-देन पर देना होगा बिल, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी यह कार्रवाई GST Act ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो 200 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए बिक्री बिल जारी नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जीएस...
26/01/2020
Budget 2020 में आयकर छूट की सीमा बढ़ने के साथ ही मध्यम वर्ग को मिल सकता है स्वास्थ्य बीमा का तोहफा
एजेंसी,नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह पेश किये जाने वाले अपने बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में छूट के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह स्वास्थ्य बीमा का सौगात दे सकती हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों की मानें तो आगामी बजट में मांग और खपत बढ़ाने के लिये सरकार पांच लाख रुपये तक की आय को करमुक्त कर सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
Budget 2020 में आयकर छूट की सीमा बढ़ने के साथ ही मध्यम वर्ग को मिल सकता है स्वास्थ्य बीमा का तोहफा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह पेश किये जाने वाले अपने बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में छूट के साथ प्रधानमंत...
26/01/2020
08/11/2019
GST को लेकर आज से लागू हुआ ये नया नियम, कारोबारियों पर होगा सीधा असर
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में DIN यानी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू कर दिया है. देश के बिजनेसमैन (Indian Businessman) के हितों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है. Central Board of Indirect Taxes (CBIC) के आदेश के मुताबिक, DIN का इस्तेमाल उन GST मामलों में होगा, जिनकी इन्क्वायरी चल रही है और उनमें अरेस्ट और सर्च वारंट जारी हो चुका है. CBIC के मुताबिक, 8 नवंबर के बाद जो भी कागज जारी होगा उस पर DIN देना जरूरी है.
अब क्या होगा- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की पहल के बाद इसे शुरू किया जा रहा है. अब विभाग से जारी हर नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होगा. साथ ही, अब नए फैसले के तहत अब ये नंबर टैक्सपेयर्स को मिले वाले सभी डॉक्युमेंट पर भी जरूरी हो गया है. यह सिस्टम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.
क्या होता है DIN - टैक्स डिपार्टमेंट अब जो नोटिस जारी करता है उसमें DIN कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (Document identification number) होता है. अगर किसी भी नोटिस पर ये नंबर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है.
बड़ी खबर! GST को लेकर आज से लागू हुआ ये नया नियम, कारोबारियों पर होगा सीधा असर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में DIN यानी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू ....
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